ट्रेन के अंदर और ट्रैक पर भूलकर भी फोड़े पटाखे, जुर्माने के साथ जेल में बीतेगी दिवाली, जानिए क्या कहता है कानून
Train Firecrackers Rules:दिवाली के मौके पर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. हालांकि, ट्रेन में आप पटाखें लेकर सफर कर रहे हैं या फिर ट्रेन में पटाखे फोड़ रहे हैं तो सावधान हो जाएं. जानिए क्या कहते हैं नियम.
Train Firecrackers Rules: दिवाली की तैयारी पूरी देश में चल रही है.ऐसे में लोग त्योहार मनाने के लिए रेलवे से अपने घर जा रहे हैं. त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाई है. वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पटाखे फोड़ते नजर आ रहा है. इसके बाद रेलवे ने एक्शन देते हुए ट्वीट किया है. वहीं, अब सेंट्रल रेलवे ने भी ट्वीट कर बताया है कि पटाखे लेकर ट्रेन में सफर करना कानूनी अपराध है.
Train Firecrackers Rules: धार 164 के तहत होगी कार्रवाई, जेल और जुर्माने का प्रावधान
सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर लिखा, 'सभी यात्री ध्यान दें! ट्रेन में पटाखे ले जाना सख्त मना है! ट्रेन में पटाखों के साथ सफर करते पाए जाने पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा.' आपको बता दें कि धारा 164 के तहत एक हजार रुपए और तीन साल की सजा हो सकती है. पटाखों को प्रतिबंधित वस्तु की कैटेगरी में रखा जाता है. वहीं, ट्रेन के अंदर पटाखे फोड़ना भी दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर इसी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी.
TRENDING NOW
Train Firecrackers Rules: ट्रैक पर पटाखे फोड़ने पर पुलिस कर रही जांच
सोशल मीडिया पर वायरल 33 सेकंड के वायरल वीडियो में दिखाया है कि एक यूट्यूबर ट्रैक पर पटाखे जला रहा है.सोशल मीडिया पर यह वीडियो 227/32 फुलेरा-अजमेर खंड पर दांतरा स्टेशन के पास का बताया जा रहा है. रेलवे ट्रैक में पटाखे जलाना, ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आता है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने शख्स के खिलाफ धारा 145 और 147 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है. इन धाराओं के तहत जुर्माने और जेल दोनों ही सजा का प्रावधान है.
आपको बता दें कि रेल यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है, साथ ले जाने की मनाही है.
04:41 PM IST